Eligibility (पात्रता) :
LL.B. (3 Year Course)
बार कौन्सिल आफ इण्डिया के आदेशानुसार (बार कौन्सिल आफ इण्डिया के निर्णय दिनांक 14.02.2008) सत्र 2009-2010 से एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय शिक्षण/प्रशिक्षण सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगा.
क्षा में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, जो एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा मान्य हो, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको सहित है, पिछड़ी जाति के लिए 42 प्रतिशत व् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 40 प्रतिशत है। यह न्यूनतम प्रतिशत बार कौन्सिल आफ इन्डिया द्वारा निश्चित की गई है (बार कौन्सिल आफ इण्डिया की बैठक दिं0 14.09.2008 में स्वीकृत रिज्योलूशन सं0 110.2008)। ऐसे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष 2017 की स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं किन्तु उन्हें काउन्सलिंग से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
Note : The candidates who have obtained 10+2 or graduation/Post graduation through open Universities system directly without having any basic qualifications for prosecuting such studies are not eligible for admission in Law courses. (B.C.I. circular No. LE CIR: 02/2010 dt. 20.12.2010.)